Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कैसे मिलता है इसका लाभ? यहाँ जानिए सब कुछ

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर लाखों लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें फसल में नुकसान हो जाता है और वह गलत कदम उठा लेते हैं। इन्हीं किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने काफी सारी योजनाएं चलाई है।

इन्हीं योजना में से एक योजना Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना किसानों को फसल खराब होने पर उन्हें बीमा कवर प्रदान करती हैं। यानी किसी भी वजह से फसल खराब होने पर किसानों को केंद्र सरकार द्वारा बीमा की राशि दी जाती है।

भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दो पूर्वर्तीय योजना से बदला है। इन योजना में पहली योजना नेशनल एग्री इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी योजना मॉडिफाई एग्री इंश्योरेंस स्कीम है। पहले सरकार ने किसानों के लिए इन दोनों योजनाओं को चलाया था, लेकिन इन योजना में काफी सारी खामियां थी।

इन दोनों योजनाओं की सबसे बड़ी कमी उनकी लंबी दवा प्रक्रिया थी, जिसके तहत किसानों को फसल खराब होने पर क्लेम करना होता था और किसानों को क्लेम दर्ज करते समय काफी दिक्कत आती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन दोनों स्कीमों को हटाकर एक नई योजना को शुरू किया जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा।

अगर आप भी एक किसान है और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत जरूरी है‌ आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने इस योजना को क्यों चलाया है और इस योजना के तहत किन-किन किसानों को लाभ दिया जाएगा।

योजना का नाम   Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
शुरू की गई   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
योजना की शुरुआत   13 मई 2016 को
मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लाभार्थी   देश के किसान
उद्देश्य   किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करना
अधिकतम क्लेम राशि   2 लाख रूपए
आवेदन करने की प्रक्रिया   ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक  वेबसाइट   https://pmfby.gov.in/

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023

देश के करोड़ों किसानों के फायदे को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना फसल बीमा योजना है। इस योजना का शुभ आरंभ 13 मई 2016 को किया गया था।

सबसे पहले यह योजना मध्य प्रदेश के सेहोर में लागू की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को पूरे देश में लागू किया है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत यदि किसी भी किसान की किसी भी कारण से फसल खराब हो जाती है तो सरकार द्वारा उन किसानों को बीमा राशि देने का प्रावधान रखा गया है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई गई है। इसीलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी किसान बहुत ही कम प्रीमियम राशि देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। आप सबको बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी तक देश के करोड़ों लोगों ने बीमा करवाया है।

वही इस योजना के तहत शुरुआत से लेकर अब तक 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान भी किया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसल के बदले अभी तक किसानों को 1.8 लाख करोड रुपए तक का बीमा क्लेम दिया जा चुका है।

केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के तहत देश के हर छोटे और बड़े किसान को लाभ पहुंचाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सके। बहुत बार किसान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को झेल नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं।

सरकार ने इन किसानों की समस्या को दूर करने के लिए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया है। जल्द ही केंद्र सरकार किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर-घर मित्र अभियान भी शुरू करेगी ताकि जो भी किसान इस योजना से वंचित है उसे भी इस योजना से जोड़ा जा सके और बिना किसी परेशानी के ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।

फसल नुकसान होने पर पोर्टल पर देनी होगी सूचना

मानसून के दिनों में कई राज्यों में ज्यादा बारिश होने की वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कम बारिश होने की वजह से फसल उगाने में किसानों को दिक्कत होती है। अधिक बारिश के कारण कृषि प्रधान राज्य पंजाब और हरियाणा को भारी जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इन राज्यों के किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बेहतर ऑप्शन है। इस योजना के तहत बीमा लेने के बाद किसानों को फसल के नुकसान की कोई चिंता नहीं है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत अगर किसी किसान ने बीमा लिया है तो उसे फसल के साथ व्यक्तिगत नुकसान भी दिया जाता है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों की फसल बर्बाद होने पर बीमा कंपनी किसानों की फसल की भरपाई करती है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना मुश्किल है। लेकिन प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जा सकती है।

इस योजना के माध्यम से फसल खराब होने की स्थिति में किसान मुआवजा का हकदार बन जाता है। कुछ समय पहले सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए आवेदन मांगे थे। बहुत से किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा किया था और इसका लाभ भी प्राप्त किया था।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य

केंद्र सरकार किसी भी योजना की शुरुआत कोई ना कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए करती है। किसानों के फायदे के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से हुई फसल नुकसान पर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो लोन लेकर खेती करते हैं ऐसे में प्राकृतिक आपदा से बहुत से किसानों की फसल खराब हो जाती है जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है।

इसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है ताकि किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों की आय को स्थिर और उनकी खेती में निरंतर को बनाया जा सके।

इस योजना के तहत जो भी किसान बीमा करवाता है उसे फसलों के नुकसान पर अलग-अलग धनराशि प्रदान की जाती हैं। भारत के हर राज्य का किसान इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकता है।

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72 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है नुकसान की जानकारी

भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लोग केवल खेती करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में काफी बार प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। किसानों की यह समस्या दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है।

इस योजना के तहत बीमा करवाने पर किसानों को फसलों की नुकसान की राशि दी जाती है। लेकिन किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद अगर फसल का नुकसान होता है तो उन्हें कृषि विभाग को 72 घंटे के अंदर फसल खराब होने की सूचना देनी होती है।

इतना ही नहीं किसानों को एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी देनी होती है, जिसके अंदर किसानों को अपनी फसल के नुकसान का पूरा ब्योरा लिखना होता है। जैसे ही किसान अपनी शिकायत जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दर्ज करवाता है उसके बाद यह डिपार्मेंट अपनी कार्यवाही शुरू करती है।

जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा पूरी सूचना बीमा कंपनी को भी दी जाती है। बीमा कंपनी द्वारा सूचना मिलने पर किसान को बीमा कवर दिलाने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। किसानों को केवल बीमा राशि ही नहीं बल्कि फसल खराब होने पर सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है, जिसके लिए पहले राज्य सरकार खराब फसल का निरीक्षण करती है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Claim Amount

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत बीमा करवाने पर किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है। उसके बाद किसानों की पूरी फसल का बीमा हो जाता है। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर या दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकती है।

केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए अलग-अलग धनराशि तय की गई है। यह धन राशि अलग-अलग फसल के अनुसार निर्धारित की जाती है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास की फसल के लिए 36200 रुपए अधिकतम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम राशि दी जाती है।

वहीं अगर किसान धान की फसल की बुवाई करता है तो उसे 37484 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम मिलता है। बहुत से किसान है जो बाजरे की खेती करते हैं। बाजरे की फसल के लिए 17639 प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम राशि दी जाती है। कुछ राज्यों में किसान केवल मक्का की फसल की खेती करते हैं ऐसे किसानों को 18742 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम राशि मिलती है।

वहीं मूंग की फसल के लिए किसानों को 16497 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम राशि प्रदान की जाती है। यह क्लेम राशि फसल के नुकसान होने के बाद और उसकी क्षति की पुष्टि होने के बाद किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों में हुए नुकसान पर बीमा कवर राशि दी जाती है। इस योजना के तहत अगर किसान बीमा करवाते हैं तो किसानों को रबी की फसल के लिए डेढ़ प्रतिशत, खरीफ की फसल के लिए दो प्रतिशत और वाणिज्य एवं बागबानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है।

किसानों द्वारा स्वयं से फसल बीमा करवाने पर बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है। ज्यादातर इस योजना के तहत प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा दी जाती है ताकि कोई भी किसान बीमा कवर प्राप्त करने से वंचित न रह जाए और आपदा में हुए नुकसान की भरपाई आसानी से हो सके।

फसल काटने के बाद यदि 14 दिन तक फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को दवा राशि प्राप्त हो सकती है। 14 दिन से ज्यादा समय तक खेत में फसल रखने पर और उसके नुकसान पर कोई राशि नहीं दी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है ताकि सेटल करने में कम समय लगे। भारत देश में सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इस योजना के तहत बजट 2016-17 में किसानों को 5550 करोड रुपए का आवंटन किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत अभी तक देश के 36 करोड़ किसानों को बीमा राशि दी जा चुकी है।

PM Fasal Bima Yojana में कौन–कौन सी फसलें शामिल की गई है।

केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अलग-अलग फसलों को शामिल किया है फसलों के आधार पर ही क्लेम राशि को बांटा गया है आईए जानते हैं कौन-कौन सी फसल है शामिल

  • खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
  • वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
  • दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
  • तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
  • बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कैसे करें आवेदन

अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करना है।

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
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  1. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा जहां पर आपको फार्मर कॉर्नर अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  2. यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फार्मर एप्लीकेशन पेज खुलेगा जिस पर आपको गेस्ट फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
  3. यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
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  1. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा कोड पर क्लिक करना होगा।
  2. इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. यह सब करने के बाद इस योजना के तहत आपका आवेदन हो जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी देनी होगी प्रीमियम राशि

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने पर किसानों को न्यूनतम प्रीमियम राशि देना अनिवार्य है। इस राशि की जांच करने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का एक नया पेज खुलेगा जहां आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इस पेज पर आपको प्रीमियम कैलकुलेट की सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  4. यहां आपको फसल का सीजन, साल, स्कीम का नाम , अपने राज्य का नाम, जिला और फसल आदि के बारे में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  5. इसके बाद आपको अपने खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज करना होगा।
  6. यह सब जानकारी दर्ज करने के बाद आपको कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  7. कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फसल बीमा राशि और उसके प्रीमियम की जानकारी आ जाएगी।

कैसे कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन

अगर आपने भी अभी तक सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन नहीं किया है तो आप इसका आवेदन ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। हमने आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बता दी है। अब हम आपको ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाले हैं। आईए जानते हैं कैसे कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन।

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके नजदीकी बैंक में जाना होगा।
  2. वहां पर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  3. अब आपको आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा,  साथ ही आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  4. इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म बैंक में वापस जमा करना होगा।
  5. आवेदन फार्म जमा करवाने के बाद आपको आवेदन फार्म की पर्ची दी जाएगी, जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।
  6. आप इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं या किसी बीमा कंपनी से भी आवेदन करवा सकते हैं।

FAQ

Qns. भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी?

Ans. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया।

Qns. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन पात्र हैं?

Ans. अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छादन प्राप्त करने के पात्र हैं।

Qns. फसल बीमा न मिलने पर क्या करें?

Ans. फसल बीमा की समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर 18001801551 लगाएं.

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